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Sunday, April 8, 2018

कोर्ट के इस फैसले से लगा बिहार के 34540 शिक्षकों को झटका, नही मिलेंगा यह लाभ

कोर्ट के इस फैसले से लगा बिहार के 34540 शिक्षकों को झटका, नही मिलेंगा यह लाभ

कोर्ट के इस फैसले से लगा बिहार के 34540 शिक्षकों को झटका, नही मिलेंगा यह लाभ

पटना। बिहार के लगभग 34540 शिक्ष्को को बड़ा झटका लगा है। बता दे कि ये झटका पटना हाई कोर्ट की ओर से इन शिक्ष्को को मिला है। अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कोर्ट ने 34540 शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए 2010 में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर बहाल इन सहायक शिक्षको को शिक्षकों को पेंशन योजना का लाभ नही देने का फैसला यिा है। बता दे कि वर्तमान में इन शिक्षकों को केवल कंट्रीब्यूटरी पेंशन का लाभ ही दिया जा सकता है।
अपने फैसले में मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की दो सदस्यीय खंडपीठ ये फैसला लिया है। इस खंडपीठ ने नंदकिशोर ओझा एवं अन्य शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कल इसे खारिज कर दिया। इन शिक्षकों ने स्थायी शिक्षकों की तर्ज पर पेंशन एवं अन्य प्रकार की सुविधाओ को लेकर यह याचिका दायर की थी।
खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 1950 की सरकारी पेंशन योजना 2010 से पहले ही समाप्त कर दी गयी थी। जबकि 34540 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन वर्ष 2010 में प्रकाशित किया गया था। लंबी अदालती लड़ाई लडने के बाद क्रमशरू इनकी नियुक्ति हुई थी। पेंशन योजना का लाभ इन्हें नहीं दिया जा सकता है।
सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इनकी नियुक्ति के लिए 2003 में ही विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। सरकार की गलत नीति और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 34540 शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया। इन सब परिस्थितियों के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है न कि शिक्षक।

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